दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services) के लाभार्थियों के लिए इलाज और जांच की दरों में संशोधन किया है। अब डीजीएचएस के लाभार्थियों को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं (Central Government Health Services) की दरों पर भी शुल्क का भुगतान करना होगा।
केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना द्वारा अपने स्वास्थ्य पैकेज की दरों में वृद्धि के दो महीने बाद, दिल्ली सरकार ने भी अपनी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए शुल्क में संशोधन किया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा कि अब से दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (Delhi Government Employees Health Scheme) भी सीजीएचएस दरों को अपनाएगी।
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जानें नई दरें
ओपीडी की दरें 150 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दी गई हैं, जबकि आईपीडी परामर्श शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है। आईसीयू सेवा के लिए दैनिक दर 5,400 रुपये निर्धारित की गई है। अस्पताल के कमरे के किराए में भी संशोधन किया गया है। जनरल वार्ड का किराया 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है।
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