Home Ministry: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पैसे के लालच में हमारे युवाओं को नशे की अंधेरी खाई में धकेलने वाले नशा तस्करों को दंडित करने में मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संकल्प नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए नशीली दवाओं के खतरे से लड़ना है। गृह मंत्री ने कहा कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की रणनीति के साथ अचूक जांच के परिणामस्वरूप देश भर में 12 अलग-अलग मामलों में 29 नशा तस्करों को अदालतों ने दोषी ठहराया है।
The Modi govt is unsparing in punishing drug traffickers who drag our youth into the dark abyss of addiction for the greed of money.
As a result of a foolproof investigation with a bottom-to-top and top-to-bottom strategy, 29 drug traffickers have been convicted by the court in…
— Amit Shah (@AmitShah) March 2, 2025
मादक पदार्थों के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसरण में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इनका विवरण इस प्रकार हैः
अहमदाबाद जोन
27 जुलाई, 2019 को एनसीबी अहमदाबाद जोनल यूनिट ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन से मोहम्मद रिजवान और मो. जिशान के कब्जे से 23.859 किलोग्राम चरस जब्त की। जांच के दौरान साहिदुल रहमान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को फैसला सुनाया और सभी 03 अभियुक्तों को 14 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 01 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।
भोपाल जोन (मंदसौर)
जुलाई 2022 में एनसीबी मंदसौर ने मध्य प्रदेश के शहडोल में ध्रुव टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर एक हैरियर और एक वेर्ना को रोका और 123.080 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इस मामले में 24 फरवरी 2025 को विशेष एनडीपीएस न्यायालय, शहडोल ने चार आरोपितों शिवम सिंह, संत कुमार यादव, बालमुकुंद मिश्रा और उत्तम सिंह को दोषी ठहराया और उन्हें 12 साल के कठोर कारावास तथा 2-2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
चंडीगढ़ जोन
एनसीबी चंडीगढ़ के अधिकारियों द्वारा डीएचएल एक्सप्रेस, लुधियाना में 438 ग्राम अफ़ीम से भरी दो हॉकी स्टिक वाले पार्सल को रोका गया। पार्सल आरोपित नसीब सिंह ने बुक किया था, बुकिंग के दौरान गोबिंद सिंह उसके साथ था। अदालत ने दोनों दोषियों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने (डिफ़ॉल्ट रूप से, एक महीने की अतिरिक्त कैद) की सजा सुनाई।
30 दिसंबर 2021 को एनसीबी चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भीम लामा को 390 ग्राम चरस के साथ मुंबई के लिए पश्चिम एक्सप्रेस में चढ़ने से पहले रोका। 08 जनवरी 2025 को विशेष अदालत, चंडीगढ़ ने भीम लामा को 390 ग्राम चरस रखने के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी द्वारा दिखाए गए पश्चाताप और प्रतिबंधित सामग्री की गैर-व्यावसायिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए, एनडीपीएस अधिनियम के तहत 6 महीने के कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना (जुर्माना भुगतान में चूक के मामले में एक महीने का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई।
कोच्चि जोन
19 जून 2021 को एनसीबी कोचीन ने कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर शेरोन चिग्वाजा नामक जिम्बाब्वे की एक महिला को रोका। उसके चेक-इन सामान की जांच से 2.910 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी और जब्ती हुई। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और एनसीबी कोचीन जोनल यूनिट द्वारा मामला दर्ज किया गया। 29 जनवरी 2025 को सुनाए गए विस्तृत फैसले में न्यायालय ने आरोपित को 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3,00,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
देहरादून जोन
5 जनवरी 2018 को एनसीबी देहरादून ने 450 ग्राम चरस जब्त की, जिससे नमन बंसल की गिरफ्तारी हुई। मामले की जांच में 19 फरवरी 2018 को एक और सह-आरोपित, देहरादून निवासी आशुतोष उनियाल की गिरफ्तारी हुई। एनडीपीएस कोर्ट, देहरादून (यूकेडी) ने 18 जनवरी 2025 को आरोपित नमन बंसल को 01 साल की सश्रम कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
दिल्ली जोन
19 मार्च 2021 को, एनसीबी दिल्ली जोनल यूनिट ने सही राम और सत्यवान उर्फ पंडित नाम के दो आरोपितों के कब्जे से 1.950 किलोग्राम चरस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। गहन जांच के बाद एनडीपीएस कोर्ट, जींद (हरियाणा) में एनडीपीएस केस नंबर 11/2021 के तहत शिकायत दर्ज की गई। अदालत ने 10 जनवरी 2025 को दोनों को दोषी करार देते हुए 10 साल की सश्रम कारावास और प्रत्येक को 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
हैदराबाद जोन
24 फरवरी 2021 को एनसीबी हैदराबाद जोन के अधिकारियों ने नेहरू आउटर रिंग रोड, हयातनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिले पर पेद्दा अंबरपेट टोल प्लाजा पर 681.8 किलोग्राम गांजा जब्त किया। आठ आरोपितों सुरेश श्यामराव पवार, विशाल रमेश पवार, बालाजी रामदास वारे, मनोज विलास धोत्रे, ध्यानेश्वर लालासाहेब देशमुख, रामराजे चतुर्भुज गुंजले, अक्षय अनंत गांधी और सचिन दगडू सनप को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, रंगा रेड्डी ने सभी आठ आरोपितों को दोषी ठहराया और उन्हें एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इंदौर जोन
सितंबर 2021 में, एनसीबी इंदौर ने मध्य प्रदेश के सिवनी में अलोनिया टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर एक ट्रक को रोका और 152.665 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मामले में महेंद्र सिंह यादव और सोहेल दाउद खान पठान को गिरफ्तार किया गया। जांच टीम ने रिसीवर सुरेश गुप्ता और सह-रिसीवर के साथ-साथ जब्त ट्रक के मालिक राम बाबू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। 22 फरवरी 2025 को विशेष एनडीपीएस न्यायालय, सिवनी ने चारों आरोपितों को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
कोलकाता जोन
11 जुलाई 2020 को एनसीबी कोलकाता जोन के अधिकारियों ने एनसीबी सीआरपीसी क्रमांक 15/2020 के अनुसार, पगलाचंडी के पास प्लासी और कृष्णानगर के बीच एनएच 12 पर एक टाटा 709 लाइट गुड्स व्हीकल (एलजीवी) पंजीकरण संख्या डब्ल्यूबी 15 ए 3873 से 1301 किलोग्राम गांजा जब्त किया। सहजन तरफदार और उत्तम देबनाथ नाम के दो आरोपितों को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 21 फरवरी 2025 को एनडीपीएस विशेष. कोर्ट, नादिया, कृष्णानगर ने आरोपी शाहजहां तरफदार को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत 15 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
लखनऊ जोन
14 फरवरी 2022 को एनसीबी लखनऊ द्वारा अभियुक्त दशरथ निवासी चिरीपुर, थाना सिरसिया, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के कब्जे से 3.1 किलोग्राम चरस/हशीश बरामद की गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपर जिला न्यायालय श्रावस्ती ने आरोपित दशरथ को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का ‘दोषी’ पाया और 02 जनवरी 2025 को 150,000 रुपये के जुर्माने के साथ 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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4 जनवरी 2024 को एनसीबी लखनऊ द्वारा अभियुक्त धीरज कुमार के कब्जे से 08 किलोग्राम अफ़ीम बरामद की गयी। दांगी, स्वर्गीय बैजनाथ दांगी के पुत्र, जिला चतरा, झारखंड में रहते हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपर जिला न्यायालय बरेली ने आरोपित धीरज कुमार को दोषी पाया। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के ‘दोषी’ डांगी को 21 फरवरी 2025 को 1,00,000 रुपये के जुर्माने के साथ 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
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