Haryana: सैनी सरकार ने ईद की छुट्टी को लेकर लिया यह फैसला, जानने के लिए पढ़ें

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 26 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है।

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Haryana: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने अपनी छुट्टियों की सूची में संशोधन (Amendment in list of holidays) करते हुए ईद-उल-फितर (Eid-ul-Fitr) को राजपत्रित अवकाश (Gazetted holidays) से बदलकर प्रतिबंधित अवकाश कर दिया है। यह निर्णय वित्तीय वर्ष के अंत में बंद होने का हवाला देते हुए लिया गया। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय के लोग अभी भी उस दिन छुट्टी ले सकते हैं।

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 26 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित अधिसूचना में कहा गया है कि 31 मार्च, 2025 को मनाई जाने वाली ईद-उल-फितर को राजपत्रित अवकाश के बजाय प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) माना जाएगा। यह निर्णय इस तथ्य से प्रभावित था कि 29 और 30 मार्च सप्ताहांत पर पड़ते हैं, और 31 मार्च 2024-25 वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है। निर्देश सभी सरकारी विभागों को भेज दिया गया है।

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ईद पर खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय
इस निर्णय के बाद, हरियाणा में ईद पर सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। हालांकि, अगर पात्र कर्मचारी त्योहार मनाना चाहते हैं तो वे छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईद को राजपत्रित अवकाश सूची से हटा दिया गया है, लेकिन मुस्लिम कर्मचारी अभी भी इस अवसर पर व्यक्तिगत अवकाश ले सकते हैं।

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प्रतिबंधित और राजपत्रित अवकाश के बीच अंतर
प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) एक वैकल्पिक अवकाश है जिसे कर्मचारी लेना या न लेना चुन सकते हैं। यह अनिवार्य अवकाश नहीं है, और कार्यालय खुले रहते हैं। कर्मचारी व्यक्तिगत या धार्मिक प्राथमिकताओं के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि वे छुट्टी लेना चाहते हैं या नहीं। राजपत्रित अवकाश (जीएच) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश है, जिसके दौरान कार्यालय, बैंक और संस्थान बंद रहते हैं। प्रतिबंधित छुट्टियों के विपरीत, राजपत्रित अवकाश बिना किसी अपवाद के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

इस साल ईद-उल-फितर पूरे भारत में 31 मार्च को मनाई जाएगी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम दिन के साथ मेल खाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रक्रियाओं और नियामक समय-सीमाओं के कारण इस तिथि का अवकाश रद्द कर दिया है।

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