दिल्ली उच्च न्यायालय चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 8 जून को सुनवाई करेगा। जस्टिस पूनम एक बांबा ने दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति के बाद ये आदेश दिया।
कोर्ट ने किया मंजूर
आज सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका पर दोपहर ढाई बजे सुनवाई करने की बात कही। उसके बाद सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि वो ढाई बजे उपलब्ध नहीं होंगे। तब एसवी राजू और कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने आपस में बात कर कोर्ट से इस मामले पर 8 जून को सुनवाई करने का आग्रह किया। इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
ये भी पढ़ें – बोले बादल, ‘अब कोई सुरक्षित नहीं’
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 3 जून को कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी. चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था। कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वह अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद 250 चीनी नागरिकों को वीजा की सुविधा दिवला रहे थे। सीबीआई के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत के रूप में एस भास्कर रमन को दिया था।