Supreme Court में शिवसेना पर अधिकार की सुनवाई फिर टली

सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में साफ हो जाएगा कि शिवसेना पार्टी और चिह्न किसके पास रहेगा। ठाकरे समूह ने दावा किया है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के महत्व पर जोर दिया है, वहीं आयोग का फैसला उन सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र का ध्यान इस सुनवाई की ओर गया है।

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शिवसेना (Shiv Sena) और धनुष-बाण को शिंदे गुट को सौंपने के चुनाव आयोग (election Commission) के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई फिर टल गई। इससे एक बार फिर ठाकरे समूह को निराशा हुई है। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई में साफ हो जाएगा कि शिवसेना पार्टी और चिह्न किसके पास रहेगा। ठाकरे समूह ने दावा किया है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के महत्व पर जोर दिया है, वहीं आयोग का फैसला उन सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र का ध्यान इस सुनवाई की ओर गया है।

गौरतलब हो कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न (election symbol) इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया। इसके बाद चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यह याचिका तब दायर की गई जब सत्ता संघर्ष याचिका पर सुनवाई चल रही थी। लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। इस याचिका पर आज की सुनवाई टल गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने चुनाव आयोग के फैसलों के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई होनी थी। लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। इस वजह से ठाकरे गुट को और इंतजार करना होगा।

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