अमरावती संसदीय क्षेत्र की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 18 मई को मुंबई सत्र न्यायालय ने जमानत उल्लंघन मामले में राहत दी है। सत्र अदालत ने इस मामले की सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।
नवनीत राणा तथा रवि राणा पर कठोर कार्रवाई
मुंबई सत्र न्यायालय में नवनीत राणा तथा रवि राणा पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर दोनों को दी गई जमानत रद्द करके पुलिस कस्टडी में भेजे जाने के लिए राज्य सरकार ने आवेदन दिया था। इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायालय ने नवनीत राणा तथा रवि राणा पर कठोर कार्रवाई न करने का आदेश पुलिस को दिया है। साथ ही इस मामले की सुनवाई 15 जून तक स्थगित कर दी है।
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राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास पर हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर राणा दम्पति की घोषणा पर कार्रवाई करते हुए 23 अप्रैल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों पर राजद्रोह का आरोप है। मुंबई सत्र न्यायालय ने इन दोनों को 2 मई को सशर्त जमानत दी थी। अदालत ने राणा दम्पति को मीडिया के सामने न बोलने तथा इस मुद्दे पर पत्रकार वार्ता न करने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद 8 मई को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नवनीत राणा ने मीडिया के सामने मुख्यमंत्री पर हमला बोल दिया था।
रवि राणा ने राज्य सरकार की आलोचना की
इन दोनों ने लीलावती अस्पताल के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे दोनों हनुमान चालीसा के लिए 14 दिन क्या 14 साल जेल में बिताने को तैयार हैं। साथ ही नवनीत राणा ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो वह राज्य के किसी भी जिले से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। रवि राणा ने राज्य सरकार की भी आलोचना की थी।
कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन
सरकारी वकील दीपक घरत ने कोर्ट को बताया कि राणा दम्पति के कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है। राणा दम्पति के वकील रिजवान मर्चंट ने कहा कि नवनीत राणा इस समय दिल्ली में संसदीय कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए मामले की सुनवाई के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। इसी वजह से कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी है।