हिजाब विवाद पर फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा सुनवाई, दायर याचिका पर कही ये बात

9 फरवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच ने हिजाब विवाद मामले को बड़ी बेंच को भेजने का आदेश दिया था। उसके बाद इस मामले पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई करने का फैसला किया है।

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कर्नाटक में हिजाब का मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। 10 फरवरी को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। इसलिए पहले उनका फैसला आ जाने दीजिए।

सर्वोच्च न्यायालय में गवर्नमेंट पीयू कालेज कुंडापुरा की छात्रा फातिमा बुशरा ने याचिका दायर की है।

जल्द सुनवाई की मांग
सिब्बल ने इस मामले पर जल्द सुनवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय से इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर अभी हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी। अभी उच्च न्यायालय का फैसला आ जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में ये सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगी तो उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं करेगा।

तीन सदस्यीय पीठ कर रही है सुनवाई
बता दें कि 9 फरवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने का आदेश दिया था। उसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई करने का फैसला किया है।

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