पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मक्खियों व चीटियों के साथ जेल काट रहे हैं। उनके वकील ने इस शिकायत के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिहाई की याचिका दाखिल की है।
इमरान खान के अटॉर्नी जनरल का दावा
इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें न्यायालय द्वारा रावलपिंडी की अदियाला जेल में भेजे जाने का निर्देश दिए जाने के बावजूद पंजाब प्रांत की अटक जेल में रखा गया है। इमरान खान के अटॉर्नी जनरल नईम हैदर पंजोठा ने दावा किया है कि खान जेल में बहुत बुरे हालातों में रह रहे हैं। उन्हें एक अंधेरे कमरे में रखा गया है, जहां खुले में शौचालय बना है। इसके अलावा दिन में मक्खियां मंडराती रहती हैं और रात में चीटियां आती हैं। किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, जैसे कि वह कोई आतंकवादी हैं।
रिहाई के लिए याचिका दायर
इन स्थितियों के बीच इमरान खान की ओर से 8 अगस्त को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में रिहाई के लिए याचिका दाखिल की गयी। इमरान के वकील ख्वाजा हारिस और गौहर अली खान ने याचिका दायर कर सजा के फैसले को रद्द करने की मांग की है। साथ ही याचिका में तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को कानून के खिलाफ करार दिया गया है।
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याचिका में की गई मांग
याचिका में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से केंद्रीय अपील पर फैसला आने तक सजा को निलंबित कर इमरान खान की रिहाई का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कहा गया है कि निचली न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिया गया फैसला पक्षपातपूर्ण है और कानून की नजर में अमान्य है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।