मुंबई के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पार्टी प्रमुख ममता बनर्ज को समन जारी किया है। न्यायालय ने दिसंबर 2021 में मुंबई में राष्ट्रगान के अपमान के एक मामले में उन्हें दो मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले में उनके खिलाफ मुंबई भाजपा के नेता विवेकानंद गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई है।
न्यायालय ने अपने निर्देश मे कहा है कि हालांकि ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय ने कहा कि पहली नजर में शिकायत, शिकायतकर्ता के बयान और वीडियो क्लिप से यह स्पष्ट है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया। उन्होंने राष्ट्रगान गाया और अचानक रुक गईं तथा फिर मंच छोड़ दिया। यह पहली नजर में साबित करता है कि आरोपी ने राष्ट्रीय सम्मान का अपना की रोकथाम अधिनियम 1971 की धारा तीन के तहत दंडनीय अपराध किया है।
Deplorable behaviour by a chief minister who starts saying the National Anthem while sitting and then abruptly cuts it short..
Does Shiv Sena endorse this insult to our national anthem & honour? If not I’m hoping they will file a case under relevant sections of the law.. pic.twitter.com/GyJE8vgq1P
— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) December 2, 2021
बता दें कि भाजपा नेता विवेकानंद गुप्ता ने एक शिकायत में दिसंबर 2021 में मझगांव के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमएसी प्रमुख ने अपनी मुंबई यात्रा के दौरान राष्ट्रगान का अपमान किया।
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