Jammu and Kashmir: गृह मंत्रालय (Home Ministry) (एमएचए) ने 11 मार्च (मंगलवार) को कहा कि उसने अवामी एक्शन कमेटी (Awami Action Committee) और जम्मू-कश्मीर इत्तिहाद उल मुस्लिमीन (Jammu and Kashmir Ittehadul Muslimeen) (जेकेआईएम) को एक गैरकानूनी संगठन घोषित (declared illegal organization) किया है।
इस आधार पर उन पर तत्काल पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है कि वे देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में लिप्त हैं।
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जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा
अधिसूचना के अनुसार, मसरूर अब्बास अंसारी के नेतृत्व में जेकेआईएम, जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और भारत विरोधी प्रचार करने में शामिल रहा है। इसमें आगे कहा गया है कि संगठन और उसके सदस्य क्षेत्र में अलगाववादी और आतंकवादी अभियानों सहित गैरकानूनी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए धन जुटा रहे हैं।
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पांच साल तक प्रभावी
यह प्रतिबंध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के तहत लगाया गया था। सरकार ने स्थिति की गंभीरता का हवाला देते हुए, जेकेआईएम को गैरकानूनी घोषित करने के लिए अधिनियम की धारा 3(3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, तथा यह सुनिश्चित किया कि प्रतिबंध आधिकारिक अधिसूचना की तारीख से पांच साल तक प्रभावी रहे।
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