Jharkhand: हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ईडी

31 जनवरी (बुधवार) को, हेमंत सोरेन ने जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें और उनके पूरे समुदाय को 'परेशान' और 'बदनाम' करने की कोशिश की।

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Jharkhand: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पूर्व मुख्यमंत्री (former chief minister) हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की शिकायत के आधार पर अपने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report) (एफआईआर) को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) का रुख किया है, पूर्व मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसी के अधिकारीयों पर “उत्पीड़न” करने और उनके पूरे समुदाय को “बदनाम” करने का आरोप लगाया गया है।

31 जनवरी (बुधवार) को, हेमंत सोरेन ने जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें और उनके पूरे समुदाय को ‘परेशान’ और ‘बदनाम’ करने की कोशिश की। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने 31 जनवरी (बुधवार) शाम को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी के सवालों का सामना कर रहे हैं।

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एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
अपनी गिरफ्तारी के बाद जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने 2 फरवरी (शुक्रवार) दोपहर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अधिकारियों ने कहा, “ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा अपने अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका 3 फरवरी को दायर की गई थी।” शिकायत रांची के एससी एसटी थाने में दर्ज करायी गयी है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 सीटें, उसकी सहयोगी कांग्रेस के पास 17 और राजद और सीपीआई (एमएल) के पास 1-1 सीट है। 43 विधायकों के समर्थन के साथ, इंडिया ब्लॉक के पास फ्लोर टेस्ट के लिए पर्याप्त संख्या है।

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विधानसभा भवन के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू
इस बीच आज से दो दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू होगा। झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। रांची जिला प्रशासन ने विधानसभा भवन के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सोमवार सुबह 8:00 बजे से मंगलवार रात 10:00 बजे तक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। विशेष सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और नए झारखंड विधान सभा भवन में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के हिस्से के रूप में ये कड़े उपाय लागू होते हैं।

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