Excise policy scam case: केजरीवाल की ओर से ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर फैसला सुरक्षित, इतने बजे आएगा निर्णय

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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Excise policy scam case: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट(Rouse Avenue Court, Delhi) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Chief Minister Arvind Kejriwal) की ओर से ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर फैसला सुरक्षित(Decision reserved) रख लिया है। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा(Additional Metropolitan Magistrate Divya Malhotra) आज ही चार बजे फैसला सुनाएंगी।

इडी का आरोप
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल लगातार समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। ईडी ने मनी लांड्रिंग कानून की धारा 50(Section 50 of Money Laundering Act) के तहत ईडी ने केजरीवाल को पांच बार समन भेजा है लेकिन पांचों बार केजरीवाल ने समन को नजरअंदाज किया और ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

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संजय सिंह पर भी आनेवाला है फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट आज ही राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। ये फैसला दोपहर ढाई बजे आ सकता है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी है।

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