Karnataka: गुब्बी (Gubbi) के कांग्रेस विधायक (Congress MLA) एसआर श्रीनिवास (SR Srinivas) के खिलाफ रविकुमार (Ravi Kumar) नाम के एक ठेकेदार (Contractor) पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में 16 मार्च (शनिवार) को प्राथमिकी दर्ज (FIR lodged) की गई। ठेकेदार की शिकायत में कहा गया है कि हमले के बाद उसे एक दिन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
एफआईआर के मुताबिक, विधायक श्रीनिवास ने 10 समर्थकों के साथ कथित तौर पर रविकुमार पर हमला किया, लात मारी और मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया, जो गुरुवार को तुमकुरु के गुब्बी में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनका टेंडर अवैध रूप से रद्द कर दिया गया था।
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एफआईआर दर्ज
एफआईआर धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 504 (शांति भंग करने के लिए उकसाना), धारा 149 (गैरकानूनी सभा के लिए सजा), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), और धारा 363 (अपहरण के लिए सजा) के तहत दर्ज की गई थी।
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