Kunal Kamra: शिंदे विवाद मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट पहुचें कुणाल कामरा, जानें क्या की मांग

कामरा की याचिका पर वरिष्ठ वकील नवरोज सेरवाई और अधिवक्ता अश्विन थूल सोमवार को जस्टिस सारंग कोटवाल और एसएम मोदक की पीठ के समक्ष सुनवाई करेंगे।

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Kunal Kamra: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) ने 07 अप्रैल (सोमवार) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दायर कर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) पर अपने शो ‘नया भारत’ के दौरान ‘गद्दार’ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की।

कामरा की याचिका पर वरिष्ठ वकील नवरोज सेरवाई और अधिवक्ता अश्विन थूल सोमवार को जस्टिस सारंग कोटवाल और एसएम मोदक की पीठ के समक्ष सुनवाई करेंगे। अपनी याचिका में कामरा ने दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायतें उनके मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे और व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।

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कुणाल कामरा को अग्रिम जमानत मिली
इससे पहले, मार्च में, कॉमेडियन ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपने खिलाफ मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि कामरा जो वर्तमान में तमिलनाडु में हैं, जैसा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है, वह राज्य के स्थायी निवासी भी हैं। इस बीच, कुणाल कामरा तीन बार समन जारी किए जाने के बावजूद पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश होने में विफल रहे हैं।

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उनके शो के दौरान क्या हुआ?
कामरा ने अपने शो में, जिसे बाद में उन्होंने यूट्यूब पर पोस्ट किया, शिंदे पर फिल्म “दिल तो पागल है” के एक हिंदी गाने के संशोधित संस्करण का उपयोग करते हुए कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने उन्हें “गद्दार” कहा। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत के बाद, यहां पुलिस ने कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (1) (बी) (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) और 356 (2) (मानहानि) के तहत एफआईआर दर्ज की।

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