न्यायालय ने 13 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। 12 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 12 अक्टूबर से वे तीन दिनों से पुलिस हिरासत में है। वहीं, इस मामले में पुलिस ने दो अन्य आरोपित अंकित दास और वकील उर्फ काले को गिरफ्तार किया है। अंकित दास को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
जमानत याचिका खारिज
मामले के जांच अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश चिंताराम के न्यायालय ने आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यादव ने कहा कि न्यायालय ने मामले के एक अन्य आरोपी शेखर भारती को तीन दिन की पुलिस हिरासत दी है। भारती को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
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यह है मामला
3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे। इनमें दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार भी शामिल था। मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।