अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर कानूनी शिकंजा कसता ही जा रहा है। उन पर अपनी संपत्ति की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर (अरबों डॉलर बढ़ाने का) बताने का आरोप है। उन्होंने अदालत में इस पर देरी से संज्ञान लेने की अपील दायर की थी। स्थानीय एक अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी। डोनाल्ड जे. ट्रम्प पर नागरिक धोखाधड़ी मुकदमा (civil fraud case) 2अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है।
ऋण लेने संपत्त अधिका बताने का आरोप
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने 28 सितंबर को दो पन्नों के संक्षिप्त आदेश में ट्रायल जज आर्थर एफ. एंगोरोन के खिलाफ दायर उनकी अपील को रद्द कर दिया। यह मामला पिछले साल न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल, लेटिटिया जेम्स सामने लाए थे। उनका आरोप है कि ट्रंप ने बैंकों से अनुकूल ऋण शर्तों को प्राप्त करने के लिए कुछ वर्षों में अपनी कुल संपत्ति अरबों डॉलर तक बढ़ाकर बता दी ।
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