Pro-tem Speaker: राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के प्रो-टेम स्पीकर चुने गए भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब

तब तक, प्रोटेम स्पीकर को कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चुना जाता है।

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Pro-tem Speaker: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने 20 जून (गुरुवार) को संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत भाजपा सांसद (BJP MP) भर्तृहरि महताब (Bhartruhari Mahtab) को लोकसभा (Lok Sabha) का प्रोटेम स्पीकर (Pro-tem Speaker) नियुक्त किया। 18वीं लोकसभा अपने नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ 24 जून से 3 जुलाई तक अपना पहला सत्र आयोजित करेगी, जिसके दौरान सदन के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।

तब तक, प्रोटेम स्पीकर को कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चुना जाता है। ‘प्रोटेम’ का मतलब अनिवार्य रूप से ‘फिलहाल’ या ‘अस्थायी रूप से’ होता है। 1998 से बीजेडी के टिकट पर छह बार कटक से जीत हासिल करने वाले महताब ने हाल के वर्षों में क्षेत्रीय पार्टी के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इस साल लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए।

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प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण
ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब के बेटे महताब ने 2024 में फिर से कटक से जीत हासिल की, इस बार भाजपा उम्मीदवार के रूप में, उन्होंने बीजद के संतरूप मिश्रा को हराया। संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का उल्लेख नहीं है। हालांकि, आधिकारिक ‘संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर पुस्तिका’ में ‘प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण’ के बारे में बताया गया है। पुस्तिका में कहा गया है कि जब नई लोकसभा से पहले अध्यक्ष का पद खाली होता है, तो “अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन के सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए।”

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प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कर्तव्य
नए सांसदों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत, “सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।”

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