Maharashtra Bandh: विपक्षी महा विकास अघाड़ी में फूट, शरद पवार ने बंद पर कही यह बात

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए सभी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को बंद का समर्थन करने या उसमें भाग लेने से रोक दिया।

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Maharashtra Bandh: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) Nationalist Congress Party (SP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने 23 अगस्त (शुक्रवार) को बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) के फैसले के मद्देनजर 24 अगस्त (शनिवार) के महाराष्ट्र बंद (Maharashtra Bandh) को वापस लेने की अपील की।

विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन, जिसका एनसीपी (एसपी) भी एक सदस्य है, ने शुरू में बदलापुर के एक स्कूल में दो चार वर्षीय लड़कियों पर यौन उत्पीड़न के विरोध में राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया और सरकार पर त्वरित कार्रवाई के लिए दबाव डाला।

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बंद का समर्थन करने या उसमें भाग लेने से रोक
हालांकि, शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए सभी राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को बंद का समर्थन करने या उसमें भाग लेने से रोक दिया। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। पवार ने मराठी में एक्स पर पोस्ट किया, “बदलापुर की घटना के मद्देनजर, कल राज्यव्यापी सार्वजनिक बंद का आह्वान किया गया था… यह इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास था।”

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असंवैधानिक करार
उन्होंने कहा, “हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बंद को असंवैधानिक करार दिया है। समय की कमी के कारण हाई कोर्ट के आदेश (बंद पर) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना संभव नहीं है। भारतीय न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है और दिए गए आदेश के सम्मान में बंद का आह्वान वापस लिया जाना चाहिए।” कांग्रेस ने भी बंद का आह्वान वापस ले लिया है। राज्य इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को विपक्ष के लिए एक “तमाचा” करार दिया और कहा कि सरकार निर्देश को लागू करेगी। नासिक में ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन’ योजना को लॉन्च करने के लिए आयोजित एक सभा में बोलते हुए शिंदे ने कहा कि बदलापुर की घटना “मानवता पर एक धब्बा” है।

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लाडकी बहन योजना
उन्होंने कहा, “इससे वह खुशी भी प्रभावित हुई जो हमें लाडकी बहन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में ₹1500 ट्रांसफर करने से मिली थी। लेकिन, विपक्ष इस घटना का राजनीतिकरण कर रहा है और इस योजना को बदनाम कर रहा है।” शिंदे ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश “विपक्ष के मुंह पर तमाचा” है, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निर्देश को लागू करेगी।

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