मुंबई के विशेष न्यायालय ने मंत्री नवाब मलिक से वकील की मौजूदगी में पूछताछ करने का आदेश जारी किया है। साथ ही नवाब मलिक को घर का भोजन और औषधि उनके बेटे आमिर मलिक को ईडी कस्टडी तक लाने की अनुमति दी है। हालांकि न्यायालय ने किसी को भी नवाब मलिक से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी है।
24 फरवरी को नवाब मलिक की ओर से वकील तारक सैयद ने विशेष न्यायालय में तीन याचिका दाखिल करते हुए नवाब मलिक से पूछताछ वकील की मौजूदगी में किए जाने, उन्हें घर का भोजन दिए जाने तथा उन्हें औषधि दिए जाने की अनुमति देने की मांग की थी।
न्यायालय का निर्देश
विशेष न्यायालय के जज राहुल रोकड़े ने इस याचिका पर ईडी का जवाब मंगवाया। इसके बाद जज राहुल रोकड़े ने नवाब से पूछताछ वकील भूमिका गड़ा के सामने किए जाने का आदेश दिया। जज ने कहा है कि वकील भूमिका गड़ा पूछताछ के समय कुछ दूरी पर उपस्थित रहेंगी और पूछताछ में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। इसी तरह किसी भी तरह का सलाह मशविरा भी वकील भूमिका नवाब मलिक को नहीं देंगी। साथ ही आमिर मलिक को घर का भोजन और औषधि देने की अनुमति दी है। आमिर मलिक भी नवाब मलिक से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकेंगे।