राज्य में जमावबंदी लागू की गई है। इसके अनुसार कहीं भी पांच लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लग गया है। इस संबंध में मंत्री अनिल परब ने घोषणा की है। उन्होंने बताया की रात 9 बजें से सुबह 6 बजे तक जमावबंदी लागू रहेगी।
मुंबई की राह पर अब राज्य में भी जमावबंदी (धारा 144) लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर पांच लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लग गया है। अब नए नियमों के अनुसार राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा।
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ये है नई नियमावली
- रात 9 बजे से सबेरे 6 बजे तक पांच लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध
- विवाह समारोह, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यों के लिए हॉल में 100 लोगों को ही अनुमति, खुले स्थान पर 250 लोगों या स्थान की क्षमता के 25 प्रतिशत लोगों को अनुमति
- अन्य कार्यक्रमों के लिए बंद स्थान पर जहां आसन क्षमता निश्चित है वहां 50 प्रतिशत और जहां आसन क्षमता निश्तित नहीं है वहां 25 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी।
- खेल स्पर्धा और समारोहों के लिए आसन क्षमता के 25 प्रतिशत से कम होना आवश्यक
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उपहार गृह, जिम, स्पा, सिनेमा गृह, नाट्य गृह में 50 प्रतिशत उपस्थिति को अनुमति