किसे मिलेगी राहत और कौन होगा आहत? शिंदे गुट की याचिका पर होगी सर्वोच्च सुनवाई

याचिका में शिंदे के नेतृत्व में असंतुष्ट विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को चुनौती देते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन पर आपत्ति जताई है।

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सर्वोच्च न्यायालय में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर सोमवार यानि 27 जून को सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की वेकेशन बेंच सुनवाई करेगी।

याचिका में विधानसभा के उपसभापति को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई से रोकने की मांग की गई है। याचिका में अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है।

याचिका में क्या है?
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में असंतुष्ट विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को चुनौती देते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन पर आपत्ति जताई है। याचिका में बागी विधायकों ने अयोग्यता की कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी है। याचिका में डिप्टी स्पीकर के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है।

राज्यपाल का आरोप
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्र को भेजे पत्र में कहा है कि बागी विधायकों के घर की सुरक्षा राज्य सरकार ने हटा ली है और राज्य में बागी विधायकों के विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे आगामी दिनों में राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इससे पहले 25 जून को शिवसेना के बागी शिंदे समूह ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बगावत करने वाले 38 विधायकों की सुरक्षा वापस लेने की जानकारी दी थी। शिंदे समूह ने सभी 38 विधायकों के आवास पर सुरक्षा प्रदान करवाने की पेशकश की थी। उसके बाद केंद्र ने सभी असंतुष्ट विधायकों को विशेष सुरक्षा दी है।

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