महाराष्ट्र के शिक्षा राज्यमंत्री बच्चू कडू को चुनाव आयोग के समक्ष संपत्ति छिपाने के आरोप में अमरावती जिले के चांदुर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो माह की कठोर कारावास की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश जारी किया है। इस मामले की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता गोपाल तिरमाड़े ने 2017 में स्थानीय पुलिस स्टेशन में की थी।
2011 का है मामला
बच्चू कडू ने वर्ष 2011 में मुंबई के अंधेरी में 42 लाख रुपये का फ्लैट लिया था लेकिन 2014 में विधानसभा का चुनाव लड़ते समय इस फ्लैट की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी। 2017 में भाजपा के स्थानीय नेता गोपाल तिरमाड़े ने मामले की शिकायत चांदुर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। उस समय बच्चू कड़ू ने कहा था कि उन्होंने यह फ्लैट राजयोग सोसाइटी के माध्यम से लिया है लेकिन इसका कर्ज अदा न कर पाने की वजह से उन्होंने इस फ्लैट को बेच दिया था। इसी वजह से उन्होंने इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी। चांदुर मजिस्ट्रेट कोर्ट का निर्णय आने के बाद बच्चू कडू की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।