12 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2017 में संशोधन का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य की सभी छोटी-बड़ी दुकानों के बोर्ड मराठी भाषा में लगाने होंगे। इसके लिए मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई ने पहल की।
इस संबंध में राज्य के मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई ने मंत्रालय में एक बैठक की और कानून में संशोधन का फैसला किया।
पिछले काफी दिनों से प्रदेश की दुकानों और प्रतिष्ठानों पर अन्य भाषाओं में ही बोर्ड लगाने की शिकायतें मिल रही थीं। उसके आधार पर राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। अधिनियम में संशोधन के बाद 10 से कम कर्मचारी वाले दुकानों और प्रतिष्ठानों में भी यह नियम लागू होगा।
• दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक
– मंत्री हसन मुश्रीफ
कामगार विभाग @mrhasanmushrif— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 12, 2022
लिए गए निर्णय में यह भी कहा गया है कि बोर्ड पर दुकान या प्रतिष्ठान का नाम मराठी भाषा में दूसरी भाषाओं से छोटा नहीं होना चाहिए। इस बारे में जल्द ही सरकारी आदेश जारी किया जाएगा।