महाराष्ट्र में जारी राजनैतिक विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई टल गई है। अब मामले में 8 अगस्त को सुनवाई होगी। 4 अगस्त को इस मामले में होने वाली सुनवाई पर महाराष्ट्र के साथ ही पूरे देश की नजर थी, लेकिन न्यायालय ने इसे टालते हुए 8 अगस्त सुनवाई की अगली तिथि तय कर दी।
मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह शिवसेना के चिह्न को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय 8 अगस्त से पहले न ले। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना पार्टी पर अधिकार से संबंधित मामलों को संविधान पीठ को भेजने पर फैसला करेगा। इस संदर्भ में सोमवार (8 अगस्त) तक फैसला होने की संभावना है।
Supreme Court to decide on referring the cases relating to Shiv Sena rebellion to Constitution Bench. CJI says a decision on reference likely by Monday (August 8). #SupremeCourt #ShivSena #UddhavThackeray #EknathShinde #Maharashtra https://t.co/HcDn8Nqkxr
— Live Law (@LiveLawIndia) August 4, 2022
सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि वे दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलील पर गंभीरता से विचार करने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को करेंगे।
शिवसेना में टूट, नई सरकार के गठन, पार्टी पर दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 अगस्त को सुनवाई हुई थी, लेकिन दोनों पक्ष उन मुद्दों को लेकर स्पष्ट नहीं थे इसलिए कानूनी मसले तय नहीं हो सके। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।
शिवसेना की याचिका में क्या है?
उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता, चुनाव आयोग को तब तक कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि अभी शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता की कार्रवाई का मामला लंबित है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ये तय नहीं कर सकता है कि असली शिवसेना कौन है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 8 अगस्त तक दोनों पक्षों से दस्तावेज तलब किया है। फिलहाल शिवसेना को इस बात से राहत मिली है कि 8 अगस्त तक चुनाव आयोग पार्टी चिह्न पर कोई निर्णय नहीं लेगा।