अग्रिम जमानत याचिका खारिज, दरेकर के आगे अब यही पर्याय

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मुंबई बैंक जालसाजी मामले में शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। सेशन कोर्ट ने प्रवीण दरेकर पर मंगलवार तक कार्रवाई न करने का आदेश पुलिस को दिया है। इस परिस्थिति में दरेकर के आगे अब एक ही पर्याय बचा है।

सेशन कोर्ट में शुक्रवार को प्रवीण दरेकर की ओर से दाखिल मुंबई बैंक जालसाजी प्रकरण में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। दोनों पक्षों की जिरह खत्म होने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रवीण दरेकर के विरुद्ध पर्याप्त सबूत है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। प्रवीण दरेकर के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल करने वाले हैं, इसलिए आवेदक को मंगलवार तक गिरफ्तार न करने की राहत दी जाए। सेशन कोर्ट ने आवेदक की विनती को मान्य करते हुए प्रवीण दरेकर को मंगलवार तक गिरफ्तार न करने का आदेश पुलिस को दिया है। इस बीच पर्याय के रूप में दरेकर को उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर करनी होगी।

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आप नेता की थी शिकायत 
उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव धनंजय शिंदे ने प्रवीण दरेकर के विरुद्ध मुंबई के एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था। इस शिकायत में धनंजय शिंदे ने प्रवीण दरेकर पर विधानपरिषद सदस्य रहते हुए मुंबई बैंक का मजदूर प्रवर्ग से सदस्य बनकर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने तथा दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया है। इस मामले में 2017 में विधानपरिषद का शीतकालीन अधिवेशन में उपस्थित रहने का भत्ता प्रवीण दरेकर ने राज्य सरकार से लिया था तथा उसी समय प्रवीण दरेकर ने मजदूरी का पैसा भी लिया था। इसी वजह से इन्हीं सबूतों की वजह से आज सेशन कोर्ट ने प्रवीण दरेकर की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है।

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