Manipur: सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे के चार दिन बाद राष्ट्रपति शासन लागू, विशेष जानकारी यहां पढ़ें

पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया है।

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Manipur: गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने 13 फरवरी (गुरुवार) को घोषणा की कि मणिपुर (Manipur) में राष्ट्रपति शासन (President’s rule) लागू कर दिया गया है। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह (Biren Singh) द्वारा राज्य के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के कुछ दिनों बाद यह घोषणा की गई।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, “चूंकि, मैं, द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति, मणिपुर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त कर चुकी हूं और रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त अन्य सूचनाओं पर विचार करने के बाद, मैं संतुष्ट हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती है।”

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अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
अधिसूचना में आगे कहा गया, “अब, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में मुझे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं घोषणा करती हूं कि मैं – (ए) भारत के राष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य सरकार के सभी कार्यों और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को अपने ऊपर ले लेती हूं।”

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एन बीरेन सिंह का इस्तीफे
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने 10 फरवरी को प्रस्तावित विधानसभा सत्र रद्द कर दिया। राज्यपाल ने बीरेन सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। फिलहा बीरेन सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आधिकारिक अधिसूचना में विधानसभा के चालू अधिवेशन को राज्यपाल ने “शून्य और अमान्य” घोषित कर दिया है।

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