maratha reservation: आरक्षण को लेकर मराठा समाज को मिलेगा न्याय- एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से कहा कि मनोज जारांगे को धीरज रखना चाहिए। राज्य सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है।

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने शनिवार को कहा कि मराठा आरक्षण (maratha reservation) के लिए मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) को अब आंदोलन करने की नौबत नहीं आएगी। आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन (curative petition) स्वीकार कर ली है। इसी पिटीशन की सुनवाई 24 जनवरी 2024 को होने वाली है और मराठा समाज (Maratha community) को न्याय मिलेगा।

मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही सरकार
मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से कहा कि मनोज जारांगे को धीरज रखना चाहिए। राज्य सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था, लेकिन इसके बाद सरकार बदली और मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक सका। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसकी सुनवाई के समय राज्य सरकार वकीलों के माध्यम से मराठा समाज के बारे में पक्ष रखेगी और मराठा समाज को निश्चित न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोज जारांगे सहित सभी नेताओं को कानून व्यवस्था न बिगड़े, जाति-जाति के बीच तनाव न हो इसका ध्यान देना जरूरी है।

मनोज जारांगे ने की है 20 जनवरी से आंदोलन की घोषणा
उल्लेखनीय है कि शनिवार को मनोज जारांगे ने मराठा आरक्षण के लिए मुंबई में 20 जनवरी से आंदोलन की घोषणा की है। इसी संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण के लिए सकारात्मक है। मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि राज्य सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इसलिए मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा। मराठा समाज को धैर्य से काम लेना चाहिए।

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