महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले (Shiv Sena MLA Disqualification Case) पर सुनवाई (Hearing) चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Assembly Speaker Rahul Narvekar) को इस मामले में 31 दिसंबर तक फैसला सुनाना था। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन अब इस मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है।
शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में समय सीमा 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें राहुल नार्वेकर ने याचिका में तीन हफ्ते की मोहलत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया है। तो राहुल नार्वेकर अयोग्यता मामले को 10 जनवरी तक की मोहलत मिल गई है।
34 याचिकाओं का 6 समूहों में वर्गीकरण
विधायक अयोग्यता मामले में 6 फैसले आने की बात सामने आई है। सामने आया है कि इस मामले में दायर 34 याचिकाओं को 6 समूहों में वर्गीकृत किया गया है और 6 अलग-अलग परिणाम दिए जाएंगे। विधानमंडल सचिवालय की ओर से सुनवाई की कार्यवाही 20 दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है। इस संबंध में विधानमंडल की ओर से सर्वोच्च न्यायालय से 3 सप्ताह की मोहलत मांगी गई थी। अब उन्हें 10 दिन की मोहलत दी गई है।
6 रिजल्ट के लिए अतिरिक्त समय की मांग
शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में फिलहाल विधानसभा में अंतिम सुनवाई चल रही है। इस मामले की सुनवाई 18 से 20 दिसंबर तक तीन दिन में पूरी होगी। 21 से 31 दिसंबर की अवधि के दौरान परिणाम लिखना असंभव था। रिजल्ट लिखने में अधिक समय लग सकता है। दस्तावेजों को नागपुर से मुंबई ले जाने में भी समय लगेगा। इसलिए 6 नतीजों के लिए ज्यादा वक्त की मांग की गई है।
सत्र में रोजाना 7 घंटे सुनवाई
विधानमंडल की ओर से सर्वोच्च न्यायालय से 3 हफ्ते का वक्त मांगा गया। इस संबंध में विधानमंडल सत्र में प्रतिदिन सात घंटे सुनवाई चल रही है। इसलिए, आगे की कार्रवाई करने और इस मामले को फैसले के लिए बंद करने का प्रस्ताव है और इस कार्य को 20 दिसंबर तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है।
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