MUDA scam case: मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ विशेष अदालत का बड़ा कदम, लोकायुक्त की एंट्री

कर्नाटक लोकायुक्त की मैसूर जिला पुलिस MUDA घोटाले की जांच करेगी और तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी।

351

MUDA scam case: बेंगलुरू (Bengaluru) की एक विशेष अदालत (Special Court) ने आज (25 सितंबर) मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (Mysore Urban Development Authority) (एमयूडीए) मामले (MUDA case) में कर्नाटक के मुख्यमंत्री (Karnataka Chief Minister) सिद्धारमैया (Siddaramaiah) के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त (Karnataka Lokayukta) के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच का आदेश पारित किया है।

कर्नाटक लोकायुक्त की मैसूर जिला पुलिस MUDA घोटाले की जांच करेगी और तीन महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश संतोष गजानन भट का यह आदेश, उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने के लिए दी गई मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया है।

यह भी पढ़ें- Supreme Court: कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज ने सुप्रीम कोर्ट ‘बिना शर्त’ मांगी माफी, यहां जानें पूरा मामला

अंतरिम आदेश रद्द
सिद्धारमैया पर आरोप है कि उन्होंने MUDA द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंड आवंटित किए थे, जिसमें अनियमितताएं की गई थीं। उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त को दिए गए अपने अंतरिम आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष न्यायालय को मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतों पर निर्णय स्थगित करने का निर्देश दिया गया था।

यह भी पढ़ें- Haryana Assembly Polls: ‘भाजपा सरकार में उद्योग और कृषि क्षेत्रों में हरियाणा को शीर्ष राज्यों में मिला स्थान’- पीएम मोदी

सिद्धारमैया की याचिका खारिज
साथ ही, न्यायालय ने जांच के आदेश देने के लिए हरी झंडी दे दी थी। न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत जांच के लिए मंजूरी देने के राज्यपाल के 16 अगस्त के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया था।

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.