Indecent comment case: राष्ट्रीय महिला आयोग के इस एक्शन से महुआ मोइत्रा की बढ़ीं मुश्किलें

आयोग के अनुसार महुआ की टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के तहत आता है। इस गंभीर मामले में आयोग ने कानूनी कार्यवाही शुरू की है।

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Indecent comment case: राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्लू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की पायजामा वाली टिप्पणी की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महुआ मोइत्रा की टिप्पणी का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस से टीएमसी नेता की अपमानजनक और भद्दी टिप्पणियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

कानूनी कार्रवाई शुरू
आयोग के अनुसार महुआ की टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के तहत आता है। इस गंभीर मामले में आयोग ने कानूनी कार्यवाही शुरू की है। दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है और लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र भेजा गया है। रेखा शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महुआ मोइत्रा संसद सदस्य नहीं बल्कि एक ट्रोलर हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों ने महुआ मोइत्रा को सांसद चुना है। उन पर उनकी भद्दी टिप्पणी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया जाएगा। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी लिखा है।

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हाथरस के पीड़ितों से मिलने गई थीं महुआ
उल्लेखनीय है कि 4 जुलाई को एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा पीड़ितों से मिलने के लिए हाथरस गईं, जो उस दुखद भगदड़ में घायल हुई थीं, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। वीडियो में जो दृश्य है, उसमें बूंदाबांदी के दौरान एनसीडब्ल्यू प्रमुख जिस छाते के नीचे हैं, उसे कोई और व्यक्ति पकड़कर चल रहा है।

महुआ मोइत्रा ने की थी टिप्पणी
वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लोगों ने आश्चर्य जताया कि एनसीडब्ल्यू प्रमुख खुद छाता क्यों नहीं पकड़ सकीं। महुआ मोइत्रा ने ऐसी ही एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि वह अपने बॉस का पायजामा पकड़ने में बहुत व्यस्त है।

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