ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला बिल लोकसभा में पारित हो गया है। लोकसभा में यह विधेयक 387 मतों से पारित हो गया। इसके खिलाफ कोई मतदान नहीं हुआ। संविधान में 127वें संशोधन के लिए लाए गए इस विधेयक के तहत राज्यों को अपने अनुसार ओबीसी आरक्षण के लिए सूची बनाने की शक्ति मिलेगी।
अब इस बिल को राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही देश भर में यह कानून के रुप में लागू हो जाएगा।
महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को होगा लाभ
इससे महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों को स्थानीय स्तर पर जातियों को ओबीसी आरक्षण की सूची में शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी। उसके बाद यह निर्णय लिया गया।
इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणनान कराने के मांग की। साथ ही आरक्षण की सीमा को भी 50 प्रतिशत से बढ़ाने की मांग की।
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