One Nation, One Election: इस संसद सत्र में आएगा एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक? यहां पढ़ें

कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे दी है।

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One Nation, One Election: सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि सरकार एक देश एक चुनाव परियोजना (Election Project) शुरू करने के लिए तैयार है और इसी सत्र में संसद में विधेयक (Bills in Parliament) पेश कर सकती है।

कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट (Ramnath Kovind Committee Report) को पहले ही मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है और इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) या जेपीसी के पास भेज सकती है।

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सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा
जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। सूत्रों ने बताया कि इस प्रक्रिया में अन्य हितधारकों को भी शामिल किया जाएगा। देश भर के बुद्धिजीवियों के साथ सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को भी बुलाया जा सकता है। आम लोगों की राय भी ली जाएगी। सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में सरकार लोगों को शामिल करना चाहती है और इसे हासिल करने के तरीकों पर बाद में चर्चा की जा सकती है।

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164 वोटों की आवश्यकता
आम सहमति के अभाव में मौजूदा व्यवस्था को बदलना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। “एक राष्ट्र एक चुनाव” योजना को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए कम से कम छह विधेयक लाने होंगे और सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। जबकि एनडीए के पास संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत है, लेकिन किसी भी सदन में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करना एक कठिन कार्य हो सकता है। राज्यसभा की 245 सीटों में से एनडीए के पास 112 और विपक्षी दलों के पास 85 सीटें हैं। दो-तिहाई बहुमत के लिए सरकार को कम से कम 164 वोटों की आवश्यकता है।

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दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा 364
लोकसभा में भी एनडीए के पास 545 में से 292 सीटें हैं। दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा 364 है। लेकिन स्थिति गतिशील हो सकती है, क्योंकि बहुमत की गणना केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधार पर की जाएगी। सरकार कुछ समय से एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही है, उसका तर्क है कि मौजूदा प्रणाली समय, धन और प्रयास की बर्बादी है। फिर चुनाव से पहले घोषित आदर्श आचार संहिता का सवाल है, जो विकास कार्यों पर ब्रेक लगाती है, सरकार ने बताया है।

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“एक राष्ट्र एक चुनाव” का कार्यान्वयन
विपक्ष ने इस विचार को अव्यावहारिक बताया है, चुनाव आयोग को केवल राज्य चुनाव कराने में आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो कभी-कभी कई चरणों में चलते हैं। विपक्ष ने तर्क दिया है कि एक साथ चुनाव का विचार अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक भी है। कोविंद रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि सरकार द्विदलीय समर्थन और देशव्यापी आख्यान तैयार करे। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि “एक राष्ट्र एक चुनाव” का कार्यान्वयन 2029 के बाद ही हो सकता है।

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