Parliament scuffle: संसद के शीतकालीन सत्र (winter session of Parliament) का अंतिम दिन है, और राजनीतिक हलचल तेज़ बनी हुई है। गुरुवार को संसद में हुई धक्का-मुक्की (scuffle in Parliament) और दो बीजेपी सांसदों के चोटिल (two BJP MPs injured) होने के बाद विपक्ष के नेता (opposition leader) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ FIR दर्ज (FIR lodged against) की गई है।
यह मामला दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज किया गया, जिसमें उन पर धमकी देने और सामूहिक अपराध से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं ।
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क्राइम ब्रांच की जांच शुरू
दिल्ली पुलिस ने यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। लोकसभा सचिवालय से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने के लिए बातचीत शुरू की जाएगी। इसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। संभावना है कि राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
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किन धाराओं में केस दर्ज हुआ?
हालांकि, हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा को FIR में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है:
- धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की कोशिश
- धारा 117: गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास
- धारा 125: दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना
- धारा 131: आपराधिक बल का प्रयोग
- धारा 351: धमकी देना
कांग्रेस ने भी दर्ज कराई शिकायत
दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसदों पर धक्का-मुक्की और रास्ता रोकने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को परेशान किया गया। मल्लिकार्जुन खरगे के घुटने चोटिल होने का दावा किया गया है, और उनके मामले में एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।
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आगे की संभावित कार्रवाई
राहुल गांधी के खिलाफ FIR और अमित शाह के एक बयान को लेकर कांग्रेस आज देशभर में प्रदर्शन करेगी। उधर, बीजेपी भी संसद परिसर में प्रदर्शन की योजना बना रही है। क्राइम ब्रांच की जांच के बाद राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लोकसभा में इस मुद्दे पर तीखी बहस और विरोध की संभावना है। यह मामला राजनीतिक दलों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। इस घटना ने संसद के कामकाज और राजनीतिक वातावरण को प्रभावित किया है, जिससे आने वाले समय में यह मुद्दा और अधिक चर्चा में रहेगा।
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