सीबीआई का दल वसूली मामले में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख से 3 से 6 मार्च के बीच दोबारा पूछताछ करेगी। इससे पहले सीबीआई टीम वसूली मामले में सांताक्रुज स्थित ऑफिस में अनिल देशमुख से पूछताछ कर चुकी है।
सीबीआई की टीम ने वसूली मामले में अनिल देशमुख से दोबारा पूछताछ के लिए मुंबई उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी। न्यायालय ने 1 मार्च को सीबीआई को अनिल देशमुख से दोबारा पूछताछ की अनुमति दे दी है। इसलिए सीबीआई की टीम ने ये तय किया है कि अनिल देशमुख से 3 से 6 मार्च तक दोबारा पूछताछ करेगी।
सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल
उल्लेखनीय है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए प्रति महीने रंगदारी वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। इसके बाद इसी पत्र के आधार पर हाई कोर्ट में मामले की जांच करने के लिए सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई।
उच्च न्यायालय दिया है मामले की प्राथमिक जांच का आदेश
उच्च न्यायालय ने मामले की प्राथमिक जांच का आदेश सीबीआई को दिया। उस समय सीबीआई ने अनिल देशमुख से मामले की पूछताछ की थी लेकिन वसूली मामले की जांच ईडी ने मनी लॉड्रिंग एंगल से किया और मामले में अनिल देशमुख समेत उनके दो सहायकों को गिरफ्तार किया। साथ ही अनिल देशमुख के शिक्षण संस्थान में 4.7 करोड़ रुपये विभिन्न कंपनियों के माध्यम से पहुंचने का पता चला है। इसी वजह से इस मामले में अनिल देशमुख से सीबीआई 3 मार्च से दोबारा पूछताछ किया जाएगा।