Rajasthan Budget 2025: अवैध धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए तैयार राजस्थान सरकार, अब हो सकती है इतने साल की सजा

नवंबर 2024 में, कैबिनेट ने जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी, जिससे राज्य ऐसा कानून पेश करने वाला नवीनतम भाजपा शासित क्षेत्र बन गया।

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Photo : X : @BhajanlalBjp

Rajasthan Budget 2025: भजन लाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) 3 फरवरी (आज) को राज्य विधानसभा में बजट सत्र (Budget Session) के दौरान ‘राजस्थान अवैध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ (Rajasthan Illegal Religious Conversion Prohibition Bill 2025) पेश कर सकती है।

नवंबर 2024 में, कैबिनेट ने जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी, जिससे राज्य ऐसा कानून पेश करने वाला नवीनतम भाजपा शासित क्षेत्र बन गया।

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60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन
विधेयक में कहा गया है कि किसी अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्तियों को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट यह आकलन करेगा कि धर्म परिवर्तन स्वैच्छिक है या जबरन, और यदि कोई जबरदस्ती या प्रलोभन शामिल नहीं है, तो धर्म परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी।

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50,000 रुपये का जुर्माना और 3 से 10 साल की कैद की सजा
इस विधेयक में किसी के दोषी पाए जाने पर 2 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। साथ ही, अगर कोई महिला, नाबालिग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता पाया जाता है, तो उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। न्यूज9लाइव की रिपोर्ट के अनुसार, बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के मामले में, दोषी पाए जाने पर 50,000 रुपये का जुर्माना और 3 से 10 साल की कैद की सजा दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बयान
पिछले साल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा था, “राजस्थान सरकार अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन के प्रयासों को रोकने के लिए विधानसभा में ‘राजस्थान अवैध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2024’ पेश करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित विधेयक किसी भी व्यक्ति या संस्था को भ्रामक सूचना, धोखाधड़ी, बल प्रयोग या अनुचित प्रभाव के माध्यम से किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने से रोकेगा। यदि कोई व्यक्ति अवैध धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह करता है, तो पारिवारिक न्यायालय को ऐसे विवाह को अमान्य घोषित करने का अधिकार होगा।”

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