राजद्रोह मामले में राणा दंपत्ति को 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेजा गया, नवनीत राणा को भायखला महिला जेल तथा रवि राणा को तलोजा जेल में रखा गया।
बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 24 अप्रैल को राजद्रोह मामले में सांसद नवनीत राणा तथा विधायक रवि राणा को 14 दिनों तक न्यायिक कस्टडी में भेजने का आदेश जारी किया है। पुलिस ने नवनीत राणा को भायखला स्थित महिला जेल में तथा रवि राणा को तलोजा जेल में भेज दिया है। राणा दंपत्ति के वकील रिजवान मर्चंट 25 अप्रैल को इन दोनों की जमानत के लिए सत्र न्यायालय में आवेदन करेंगे।
सरकारी वकील ने दी दलील
खार पुलिस स्टेशन ने अमरावती संसदीय क्षेत्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति विधायक रवि राणा को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर 24 अप्रैल को बांद्रा स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि राणा दंपत्ति ने राज्य सरकार तथा पुलिस प्रशासन की नोटिस के बाद भी विवादित बयान देकर राज्य में द्वेष फैलाने का काम किया। साथ ही 24 अप्रैल को मुंबई में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले राणा दंपत्ति ने दंगा भड़काने का प्रयास किया।
वकील ने बताई जांच की जरुरत
सरकारी वकील का कहना था कि इस मामले में कौन-कौन शामिल है, इसकी जांच की जरूरत है, इसलिए राणा दंपत्ति को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी दी जाए। इस पर राणा दंपत्ति के वकील रिजवान मर्चंट ने कहा कि पुलिस ने राजद्रोह का मामला बाद में दर्ज किया है, जबकि पहले मामले में इसका उल्लेख नहीं है। राणा दंपत्ति ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात की थी, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। यह पूरा मामला ही बोगस है। इसके बाद कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिनों तक न्यायिक कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। नवनीत राणा तथा रवि राणा को मेडिकल जांच के बाद अलग-अलग जेल में भेज दिया गया।