समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने एक और विपदा अपने सिर ले लिया है। 2019 में दिये गए एक भड़काऊ भाषण (Hate Speech) के प्रकरण में उन्हें दोषी ठहराया गया है। यह प्रकरण रामपुर की विशेष न्यायालय में चल रहा था।
आजम खान 2019 में पहली बार रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस समय शहजाद नगर थाने में भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) देने का एक प्रकरण दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई विशेष एमपी/एमएलए न्यायालय में चल रहा था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार में आजम खान के विरुद्ध आचार संहिता भंग करने के कई प्रकरण दर्ज किये गए थे। शहजाद नगर थाने में दर्ज प्रकरण की सुनवाई न्यायालय ने निर्णय सुना दिया है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता की नेतागिरी पर संकट और गहरा गया है। इस प्रकरण में दोषी की सजा सुनाने के पहले न्यायालय ने आजम खान को न्यायालय में प्रस्तुत होने का आदेश दिया था। दोषी सिद्धि के बाद आजम खान को अभिरक्षा में ले लिया गया है।
ये भी पढ़ें – सपा की शाहीन बेगम नेता या गॉड मदर? सफाईकर्मी से करवाया वो सुलूक
पहले भी ठहराए गए थे दोषी
सपा नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण के एक प्रकरण में विशेष एमपी/एमएलए न्यायालय तीन साल की सजा सुना चुका है। उस समय आजम खान को एमपी/एमएलए (सत्र) न्यायालय से जमानत मिल गई थी। न्यायालय ने सजा के उस निर्णय को निरस्त कर दिया था।