हिजाब विवादः सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इस बात के लिए लगाई फटकार, सरकार को भेजा नोटिस

हिजाब विवाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उलेमाओं की संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने भी याचिका दाखिल की है।

164

सर्वोच्च न्यायालय ने हिजाब मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं को फटकार
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सुनवाई टालने की मांग की। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाता है तो आप सुनवाई टालने की मांग करते हैं। यह तरीका सही नहीं है। कर्नाटक की दो छात्राओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हिंदू सेना के नेता सुरजीत यादव ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक का एकतरफा आदेश न देने की मांग की है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को दी गई है चुनौती
15 मार्च को कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहते हुए शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

यह भी पढ़ें – उद्धव ठाकरे ने इन दो कार्यकर्ताओं का किया प्रमोशन, इस वरिष्ठ नेता के बेटे को दी नई जिम्मेदारी

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दायर की है याचिका
इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उलेमाओं की संस्था समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने भी याचिका दाखिल की है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या करता है। मुस्लिम लड़कियों के लिए परिवार के बाहर सिर और गले को ढक कर रखना अनिवार्य है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.