अखिल भारत हिंदू महासभा लड़ सकती है चुनाव? जानिये, दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा

स्वामी चक्रपाणि ने खुद को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

117

सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारत हिंदू महासभा को चुनाव लड़ने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि कई लोग खुद को संस्था का अध्यक्ष बताते हैं। बेहतर हो पहले सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ कर इसे हल करें।

याचिका में क्या कहाः
स्वामी चक्रपाणि ने खुद को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष बताते हुए याचिका दाखिल की थी। हिन्दू महासभा को राजनीतिक दल के रूप में दी गई मान्यता निर्वाचन आयोग ने कुछ दिनों के बाद ही वापस ले ली थी। याचिका में कहा गया था कि हिन्दू महासभा एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और यह देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। याचिका में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के अध्यक्ष और उसके पदाधिकारियों को राज्य विधानसभाओं के चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

कौन हैं स्वामी चक्रपाणि?
स्वामी चक्रपाणि इस पार्टी के पहली बार 2006 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 11 नवंबर 2010 को स्वामी चक्रपाणि को हिन्दू महासभा के अध्यक्ष के रूप में मान्यता मिली लेकिन जनवरी 2011 में निर्वाचन आयोग ने ये मान्यता वापस ले ली।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.