सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने उनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया है, जहां पहले से जमानत याचिका लंबित है। इसके साथ ही न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आजम खान की जमानत याचिका का निस्तारण जल्द करने को कहा है।
पिछले दो साल से जेल में बंद आजम खान ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मंगलवार, 8 फरवरी को न्यायालय ने उनकी उस याचिका पर सुनवाई करने मना कर दिया और उन्हें इलाहाबाद न्यायालय में जाने की सलाह दी।
यह है मामला
बता दें कि 10 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पैन कार्ड में फर्जीवाड़े के एक मामले में जमानत दी थी। लेकिन कई दूसरे मामलों की वजह से आजम खान जेल में बंद हैं। आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं।