सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्यसभा चुनाव में बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के वोट देने के अधिकार के मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की वजह से राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी दखल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था।
10 जून जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को इसकी सूचना दी है लेकिन चीफ जस्टिस से उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है। अगर चीफ जस्टिस सहमत होते हैं तो सुनवाई होगी। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के वोटों को सील कवर में रखने और गिनती में शामिल ना करने की याचिका दाखिल की गई है। 9 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने को कहा था।
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वकील हेमंत नाहटा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि बीएसपी के छह विधायकों को अवैध तरीके से कांग्रेस का सदस्य बताया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय इस याचिका को खारिज कर चुका है। उच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और दलबदल का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।
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