अनुच्छेद 370 हटाये जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर इस ‘तिथि’ को सर्वोच्च सुनवाई

जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिये जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 23 याचिकाएं लंबित हैं। इनमें कई सवाल उठाए गए हैं।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ 11 जुलाई को संविधान के अनुच्छेद 370 में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।

शीर्ष न्यायालय द्वारा 3 जुलाई को जारी एक अधिसूचना के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति एस के कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत भी शामिल हैं। याचिकाओं में पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने को भी चुनौती दी गई है।

आखिरी बार 2 मार्च, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में आईं याचिकाएं
केंद्र सरकार के अगस्त 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं आखिरी बार 2 मार्च, 2020 को सर्वोच्च  न्यायालय में आईं, जब न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेजने की प्रार्थना को खारिज कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका आदेश “सीमित प्रारंभिक मुद्दे तक ही सीमित है कि क्या मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए” और “विवाद के गुण-दोष के आधार पर किसी भी मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है।”

बेंच के अन्य सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल, आर सुभाष रेड्डी, बी आर गवई और सूर्यकांत थे। न्यायमूर्ति रेड्डी पिछले साल जनवरी में सेवानिवृत्त हुए और न्यायमूर्ति रमना अगस्त 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

23 याचिकाएं लंबित
इस मुद्दे से संबंधित कम से कम 23 याचिकाएं न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। इनमें 5 और 6 अगस्त, 2019 के राष्ट्रपति आदेशों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती दी गई है।

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