Swatantryaveer Savarkar defamation case: राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें, पुणे कोर्ट ने जारी किया यह आदेश

स्वातंत्र्य वीर सावरकर मानहानि मामले में पुणे की सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 19 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

417

Swatantryaveer Savarkar defamation case: स्वातंत्र्यवीर सावरकर मानहानि मामले में पुणे की सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 19 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच पुणे जिले की विश्रामबाग पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है। राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था।

MEA: नवाज शरीफ के लाहौर घोषणापत्र का उल्लंघन स्वीकार करने के बाद विदेश मंत्रालय ने कही यह बात

कोर्ट ने हाजिर रहने का दिया था आदेश
इसी बयान के विरुद्ध वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने पुणे सेशन कोर्ट में मानहानि का मामला दाखिल किया था। कोर्ट ने विश्रामबाग पुलिस स्टेशन को धारा 204 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले की  सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने राहुल गांधी को 19 अगस्त को हाजिर रहने का आदेश जारी किया है। देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी खुद पेश होते हैं या वकील के जरिए पैरवी करते हैं।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.