Swati Maliwal assault case: सुनीता केजरीवाल के सुकून वाले ट्वीट पर स्वाति मालीवाल का तीखा हमला, जानिये क्या कहा

बिभव कुमार, जिन पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद मालीवाल पर हमला करने का आरोप था।

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Swati Maliwal assault case: स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की पत्नी सुनीता (Sunita) पर कटाक्ष किया, जिन्होंने बिभव कुमार (Bibhav Kumar) के रिहाई के बाद सीएम के घर जाने पर ट्वीट किया था।

बिभव कुमार, जिन पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद मालीवाल पर हमला करने का आरोप था, को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, जिसमें कहा गया कि वह 100 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है और आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

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सुकून भरा दिन
सुनीता केजरीवाल एक्स के पास गईं और हिंदी में कहा, ‘सुकून भरा दिन’। परेशान दिख रहीं स्वाति मालीवाल ने भी एक्स से कहा, “मुख्यमंत्री की पत्नी, जो मुझे पीटे जाने के समय घर पर थीं, उन्हें बहुत ‘राहत’ महसूस हो रही है। उन्हें राहत इसलिए है क्योंकि जिस आदमी ने मुझे पीटा और अपने घर में मेरे साथ बदसलूकी की, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह सभी के लिए स्पष्ट संदेश है, महिलाओं को पीटें, उसके बाद हम पहले गंदी ट्रोलिंग करवाएंगे, पीड़िता को पूरी तरह बर्बाद करेंगे और कोर्ट में उस आदमी को बचाने के लिए देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज लगाएंगे! ऐसे लोगों को देखकर सुकून पाने वालों से हम अपनी बहनों और बेटियों के सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? भगवान सब देख रहे हैं, न्याय होगा।”

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500 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट
कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस की 500 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना), 308 (सदोषपूर्ण हत्या करने का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) शामिल हैं। अन्य धाराओं में 354 बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी भी शब्द, हाव-भाव या वस्तु के इस्तेमाल से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) शामिल हैं।

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