Swati Maliwal Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज (22 जून) बिभव कुमार (BIBHAV KUMAR) की न्यायिक हिरासत (JUDICIAL CUSTODY) अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। उन्हें तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, क्योंकि उनकी पहले बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो गई थी।
आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल के कथित हमले के मामले में पूछताछ के बाद उन्हें 31 मई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई (शनिवार) तक बढ़ा दी है। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आप की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।
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अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक
कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। कुमार को 18 मई (शनिवार) को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उसी दिन उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई है। इससे पहले जज ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। 24 मई को उन्हें चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
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स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज
16 मई को कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। जबकि उनके वकील ने याचिका का विरोध किया, अभियोजन पक्ष ने कहा कि कुमार मौजूदा जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। 17 मई को स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके साथ हुए उत्पीड़न और यातना की हद का खुलासा किया गया। वह 13 मई को सीएम के आवास पर गई थीं।
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