Telangana: जर्मन नागरिकता के बावजूद भारत में चार बार विधायक बने; कोर्ट ने दिया यह फैसला

रमेश ने अपनी जर्मन नागरिकता छिपाकर न्यायपालिका और जनता को गुमराह किया। यह पहली बार है कि किसी पूर्व विधायक की भारतीय नागरिकता रद्द की गई है।

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Telangana: तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) 9 दिसंबर को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। पूर्व बीआरएस विधायक (Former BRS MLA) चेन्नामनी रमेश (Chennamani Ramesh) की नागरिकता रद्द (Citizenship Cancelled) कर दी गई है। उन्हें जर्मन नागरिक (German Citizen) घोषित कर दिया गया।

कोर्ट ने उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रमेश ने अपनी जर्मन नागरिकता छिपाकर न्यायपालिका और जनता को गुमराह किया। यह पहली बार है कि किसी पूर्व विधायक की भारतीय नागरिकता रद्द की गई है।

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2009 से भारतीय नागरिक होने का दावा
समाचार एजेंसियों के मुताबिक जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने अपनी सुनवाई में कहा कि चेन्नमनेनी रमेश ने 2009 से भारतीय नागरिक होने का दावा करते हुए चुनाव लड़ा था। लेकिन वे जर्मन नागरिक हैं। गृह मंत्रालय पहले ही उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर चुका है। हाई कोर्ट ने मंत्रालय के फैसले को बरकरार रखा।

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1990 में जर्मन नागरिकता प्राप्त की
चेन्नामनी रमेश ने 1990 में जर्मन नागरिकता प्राप्त की। उन्होंने वहीं शादी कर ली और अपने परिवार के साथ घर बसा लिया। फिर 2008 में उन्होंने भारतीय नागरिकता हासिल करने का दावा किया। लेकिन गृह मंत्रालय की जांच में पता चला कि रमेश (चेन्नमनेनी रमेश) ने अपनी जर्मन नागरिकता नहीं छोड़ी है। उनका जर्मन पासपोर्ट 2023 तक वैध है।

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तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) से विधायक
चेन्नमनेनी रमेश 2009 में पहली बार तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) से विधायक चुने गए। इसके बाद वह बीआरएस (तब टीआरएस) में शामिल हो गईं। इसके बाद वह 2010, 2014, 2019 में तीन बार विधायक के रूप में जीते। यह फैसला रमेश के लिए एक राजनीतिक और कानूनी झटका है। भारत के संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, कोई गैर-भारतीय नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके मुताबिक उन पर नागरिकता को लेकर जुर्माना लगाया गया है।

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