पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती पर 3 जुलाई कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला आ सकता है। उच्च न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय ने 82 हजार यानी कम से कम 800 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक केवल 337 कंपनी भेजी हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय का आरोप
केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक केंद्रीय बलों की तैनाती की रूपरेखा नहीं भेजी है। जो जवान गए हैं, उन्हें कहां किस तरह से तैनात किया जा रहा है। उनका कैसा इस्तेमाल हो रहा है, इस बारे में डिटेल नहीं मिल रही। इसलिए बाकी को स्टैंडबाई पर रखा गया है।
राज्य चुनाव आयोग का मत
राज्य चुनाव आयोग ने 29 जून को निर्देशिका जारी कर कहा था कि मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों के जवानों को नहीं लगाया जाएगा, बल्कि केवल वे गश्ती और नाका चेकिंग करेंगे। इसे लेकर विपक्ष हमलावर है और कोर्ट में इस पर अलग से सुनवाई होगी।
मतदान में केवल पांच दिन शेष
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की खंडपीठ में सुनवाई होनी है। 2 जुलाई को मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी, पुलिस महानिदेशक और एडीजी के साथ राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने बैठक की है। मतदान में केवल पांच दिन बाकी रह गए हैं।