कोरोना नियमों को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती ने कहा है कि राज्य अपने कोविड नियमों में बदलाव नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि आपदा प्रबंधन और महामारी एक्ट के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संक्रमण के प्रकोप से बचने के लिए अतिरिक्त नियम लागू करे। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी हवाई यात्रियों को लेकर जारी नियमों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो नियम जारी किए हैं, उन पर अमल करने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को विदेशी यात्रियों को क्वारंटाइन करने को लेकर राज्य सरकार को कहा था कि वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार नियम जारी करे।
महाराष्ट्र सरकार के नियम
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों को सात दिनों तक क्वारंटाइन रहना आवश्यक है।
- इसके साथ ही यात्रियों को पहले, दूसरे, चौथे और सातवें दिन पीसीआरर टेस्ट भी कराना होगा। अगर वे कोरोना संक्रमित पाए जाते है, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।
- इसके साथ ही यात्री की जांच नेगेटिव आने के बाद भी उसे सात दिन क्वारंटाइन रहना होगा।
केंद् सरकार के नियम
- केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार जोखिम वाले देशों से गुजरने या आने वाले विदेशी यात्रियों को ही हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पीसीआर जांच करानी होगी। इसके लिए उन्हें हवाई अड्डे पर रिपोर्ट आने तक रहना होगा।
- उसके बाद ही वे हवाई अड्डे से बाहर जा सकेंगे या दूसरे विमान से यात्रा कर सकेंगे।
ये हैं विवाद के कारण
- विवाद का कारण यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पहुंचने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, जबकि केंद्र ने केवल जोखिम वाले देशों के यात्रियों को ही आरटीसीपीआर टेस्ट कराना अनिवार्य किया है या फिर जिन लोगों ने दोनों टीका नहीं लिए है, उनका टेस्ट किया जाएगा।
- इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने सभी यात्रियों के लिए 14 दिनों की होम क्वारंटाइन भी अनिवार्य कर दी है, भले ही उनका टेस्ट नेगेटिव क्यों न आए, जबकि केंद्र के नियमों में केवल खतरे वाले देशों से आने वाले यात्रियों को ही इतने दिनों तक होम क्वारंटाइन करने का प्रावधान है।
घरेलू यात्रियों के नियमों पर भी टकराव
इसके साथ ही केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार के उस नियम पर भी आपत्ति जताई है, जिसमें अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले यात्रियों के लिए 48 घटे पूर्व नेगेटिव-आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता है। केंद्र के नियमों के अनुसार देश के यात्रियों के लिए इस तरह के कोई नियम अनिवार्य नहीं है, फिर भी अगर जरुरी है तो टेस्ट 72 घंटे पहले का होना चाहिए।
Join Our WhatsApp CommunityGuidelines for Air Passengers coming into Maharashtra pic.twitter.com/cvBGa2jjIa
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 2, 2021