विधान परिषद चुनाव के लिए तैयारी पूरी, उस दिन ऐसे रहेंगे नियम

बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय के लिए चार अप्रैल को मतदान होना है, जिसको देखते हुए नए नियम लागू किये गए हैं।

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बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय के लिए चार अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सड़क से लेकर नदी तक सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी पड़ोसी जिला के डीएम एवं एसपी को भी पत्र लिखकर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने में मदद करने का अनुरोध किया गया है।

कार्य करने का दिया निर्देश
30 मार्च को डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी योगेन्द्र कुमार ने बैठक कर सफल निर्वाचन संचालन के लिए सभी एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ एवं थाना प्रभारियों को पूरी तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष, भयमुक्त एवं पारदर्शितापूर्ण तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया संपादित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में सभी कदम उठाए जा रहे हैं। विधि-व्यवस्था का गंभीरता से पालन कराने, आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने तथा उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिया।

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आवश्यक कार्रवाई करने का दिया निर्देश
अधिकारी द्वय ने मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मामलों के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए मतदान के दिन थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल रहने, सभी एसडीओ एवं डीएसपी को मतदान केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने तथा विधि-व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

सूचना आदान-प्रदान करने का किया अनुरोध
डीएम ने बताया कि पड़ोसी जिला समस्तीपुर, खगड़िया, लखीसराय, पटना एवं मुंगेर के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर चुनाव में बाधा पहुंचाने, शांति भंग करने वालों पर अंकुश लगाने का अनुरोध किया गया है। लंबित गिरफ्तारी, वारंट का तामिला कराने एवं सक्रिय अपराधी की सूची का आदान-प्रदान कर उसके विरुद्ध समकालीन छापेमारी तथा तलाशी करने अनुरोध किया गया है। चुनाव के एक दिन पूर्व से संवेदनशील स्थानों पर पुलिस प्रतिनियुक्ति, गश्ती तथा छापेमारी एवं संवेदनशील मतदान केंद्र और क्षेत्रों की पहचान कर सूचना आदान-प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

सभी वाहनों की होगी सघन जांच

> जिले में गंगा एवं बूढ़ी गंडक नदी में सतत निगरानी के लिए 11 जगहों पर मोटर बोट के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल लगातार गश्ती करेंगे। सीमावर्ती जिला प्रशासन से तीन दिन पहले से नदी में गश्त करने का अनुरोध कराया गया है।

> होटल आए व्यक्तियों की सतत निगरानी के लिए सभी थानाध्यक्ष को होटल की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। सभी होटल मालिक ठहरने वालों की पूरी जानकारी रोज शाम में शेयर करेंगे।

> बगैर नंबर वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन तथा काला शीशा वाले वाहन को पकड़कर मोटर वाहन अधिनियम एवं चुनाव के मद्देनजर लागू धारा-144 का उल्लंघन करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने बताया कि कुछ बाइक पर तीन लोग बैठ कर चलते हुए देखे गए हैं।

> उग्रवादी, नक्सली, आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों पर एक्शन के लिए 14 जगहों पर सीमा को सील किया जा रहा है। बगैर अनुमति प्राप्त एवं अवैध वाहन के परिचालन पर दो दिन पूर्व से रोक लगाने के लिए चेक पोस्ट बनाया जा रहा है।

> दस जगहों पर बॉर्डर चेक पोस्ट भी बनाकर सघन जांच करने का निर्देश दिया गया है, असामाजिक तत्वों के जिला में प्रवेश पर रोक के लिए सभी वाहनों की सघन जांच होगी।

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