सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन की गई उद्धव गुट की याचिका, इस तिथि को होगी सुनवाई

उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता तब तक चुनाव आयोग को अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

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असली शिवसेना की पहचान के लिए चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया के खिलाफ दायर उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि महाराष्ट्र मामले से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई करेंगे। महाराष्ट्र से जुड़े दूसरे मामले 01 अगस्त के लिए लिस्ट किए गए हैं।

उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता तब तक चुनाव आयोग को अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अभी शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबित है। ऐसे में आयोग तय नही कर सकता है कि असली शिवसेना कौन है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने 08 अगस्त तक दोनों पक्षों से दस्तावेज तलब किए हैं।

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एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित
ठाकरे गुट महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा की 3 और 4 जुलाई को हुई कार्यवाही में नए स्पीकर के चुनाव और शिंदे सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव की कार्यवाही को अवैध बताया गया है।

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